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कॉलेज कोड - 261064

खुलने का समय : सोमवार से शनिवार - सुबह 8 से शाम 5 बजे तक

सामान्य नियम एवं अनुशासन

सामान्य नियम एवं अनुशासन

1 . प्रधानाचार्य स्वविवेक से बिना कारण बताये किसी भी छात्र को प्रवेश देने से मना कर सकते हैं ।
2. अभिभावक को अपने पुत्र / पुत्री से पढ़ाई के समय सीधे कक्षाओं में नहीं मिलना चाहिए वरन् इस कार्य के लिये सीधे प्रधानाचार्य से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये ।
3. विद्यालय भवन , पंखे , फर्नीचर अन्य किसी भी साज - सज्जा अथवा सामान को हानि पहुंचाने की स्थिति में विद्यार्थी पर न केवल व्यक्तिगत अथवा सामूहिक जुर्माना किया जा सकता है वरन् विद्यालय से निष्कासित ( Expel ) भी किया जा सकता है ।
4. विद्यालय के नियमों का उल्लंघन , अनुशासन भंग करने , आपत्तिजनक आचरण करने वाले विद्यार्थियों के स्थानान्तरण प्रमाण - पत्र T.C. में प्रतिकूल प्रवृष्टि की जा सकती है ।
5 . परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों को उस प्रश्न पत्र में शून्य अंक दिया जाएगा । अगले सत्र में प्रवेश देने के लिये मना किया जा सकता है अथवा उनके T.C , में प्रतिकूल प्रवृष्टि की जा सकती है ।
6. विद्यालय के शिक्षण कार्य के समय ( During School Hours ) तथा विशेष रूप से परीक्षा काल में यदि विद्यालय का नियमित छात्र किसी अन्य विद्यालय के छात्र अथवा बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में लेकर आता है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
7 . विद्यालय में देर से आने वाले समय पर भी प्रार्थना में जान बूझकर सम्मिलित न होने वाले अथवा पढ़ाई के घण्टों को प्रधानाचार्य अथवा अध्यापकों की अनुमति के बिना छोड़कर भाग जाने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
8. राष्ट्रीय महत्व के अवसरों जैसे 15 अगस्त , 2 अक्टूबर , 26 जनवरी आदि , तथा समय - समय पर आयोजित किये जाने वाले अन्य कार्यक्रमों ( School Functions ) में छात्रों की विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है । इसी प्रकार अपनी - अपनी रूचि के अनुकूल प्रत्येक छात्र को विद्यालय के पाठ्येतर कार्यकलापों में भाग लेना आवश्यक है ।
9 . परीक्षा में अधिकतम अंक तथा पाठ्येतर कार्यकलापों में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को न केवल प्रमाण - पत्र प्रदान किये जायेंगे वरन् अन्य प्रकार के पारितोषिक वितरण करके भी उनको प्रोत्साहित किया जायेगा ।
10.विद्यालय का समय सामान्यतया क्रमश : 8:00 बजे से 1:00 तथा 9:45 से 3.30 सायं होगा किन्तु मौसम के परिवर्तन के साथ - साथ इस समय में सामान्यतया आधे घण्टे तक का समायोजन एवं अदल - बदल ( Adjustment and alteration ) किया जा सकता है ।
11.छात्रों में अनुशासन व व्यवस्था की दृष्टि से एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया गया है । इस बोर्ड के संरक्षक प्रधानाचार्य बोर्ड के सदस्य वरिष्ठ अध्यापक है जो प्रॉक्टर कहलायेंगे । इसके अलावा बोर्ड की सहायता के लिये प्रत्येक अनुभाग ( Section ) से दो - दो छात्र होंगे जो प्रीफेक्ट्स कहलायेंगे । बोर्ड खाली घण्टों ( Periods ) में विद्यालय का राउण्ड लेगा तथा अनुशासन सम्बन्धी मामलों का निपटारा करेगा ।
12. छात्रों को विद्यालय में समय - समय पर लागू किये गये नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा
को सही पहचान हो सके ।